🔹 ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी, जो अन्य आरक्षण योजना जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, को भारत सरकार की नौकरी में तथा शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
🔹 मुख्य रूप से ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र न होकर एक प्रकार से आय तथा संपत्ति का प्रमाण पत्र है जो उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं।
EWS Certificate -
Name of Law - Economic Weaker Section Certificate
Reservation Benefit - 10%
Validity of Certificate - 1 year
प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक शर्तें-
राजस्थान में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दो प्रकार से बनते हैं जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों का पृथक्-पृथक् प्रमाण पत्र बनाया जाता है।केंद्र सरकार के लिए जारी प्रमाण पत्र-
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नियम शर्ते पूरी करना आवश्यक है
🔹सामान्य श्रेणी का वह अभ्यर्थी जो किसी अन्य श्रेणी जैसे ओबीसी /एससी/एसटी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं लेता हो तथा जिसके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक न हो।
🔹 अभ्यर्थी के स्वयं के नाम अथवा परिवार के नाम 5 एकड़ कृषि भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
🔹अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड नहीं होने चाहिए।
🔹 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए।
🔹निर्दिष्ट नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
राजस्थान राज्य के लिए प्रमाण पत्र - राजस्थान राज्य में ईडब्ल्यूएस के लिए केवल आय का स्रोत ही प्रमुख है अर्थात वह वे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, वे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। भूखंड तथा कृषि भूमि से संबंधित आवश्यक शर्तें राजस्थान सरकार ने समाप्त कर दी है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें-
ईडब्ल्यूएस आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ईडब्ल्यूएस आवेदन पत्र भरना होगा तथा आय संबंधी घोषणा करनी होगी। आवेदन पत्र भरने के पश्चात आप उसे अपने नजदीकी ई- मित्र पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात 15 दिन के भीतर आपको यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा।ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का संपूर्ण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
No comments:
Post a Comment